ताजा समाचार

Punjab News: हरिके वेटलैंड सेंचुरी में अवैध निर्माण पर सरकार की चुप्पी, हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Punjab News: फिरोजपुर स्थित हरिके वेटलैंड सेंचुरी में अवैध निर्माण पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब न देने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नौ महीने बीत जाने के बावजूद सरकार ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया।

Punjab News: हरिके वेटलैंड सेंचुरी में अवैध निर्माण पर सरकार की चुप्पी, हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश अनिल खेतरपाल की पीठ ने पंजाब सरकार के इस रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और जुर्माना लगाने का आदेश दिया। साथ ही, इस राशि को पीजीआई चंडीगढ़ के गरीब रोगी कल्याण फंड में जमा करने और उसकी रसीद अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

वेटलैंड पर बड़े पैमाने पर कब्जा

फिरोजपुर के निवासी जसकीरन जीत सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिरोजपुर, तरन तारन और कपूरथला जिलों में फैले सैकड़ों एकड़ वेटलैंड पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, हरिके वेटलैंड सेंचुरी के नियमों के अनुसार बिक्री deed जारी नहीं की जा सकती।

सेंचुरी में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य

पंजाब सरकार ने इस मामले में एक अधिसूचना भी जारी की थी, लेकिन 2007 और 2008 के बीच इस भूमि के कुछ हिस्सों की बिक्री की गई थी। अगस्त 2015 तक इस सेंचुरी में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसमें दो गुरुद्वारे भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में कुछ तस्वीरें प्रस्तुत कीं और कहा कि ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि वेटलैंड की बाड़ के भीतर निर्माण कार्य जोरों पर है।

2016 में निर्माण पर स्टेटस क्वो का आदेश

याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को उचित निर्देश देने की अपील की थी ताकि अवैध कब्जे को रोका जा सके। हाई कोर्ट ने 2016 में निर्माण पर स्टेटस क्वो का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जिलाधिकारी और SSP सुनिश्चित करें कि कोर्ट का आदेश लागू हो।

पारगमन पक्षियों की सुरक्षा पर खतरा

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस सेंचुरी में बड़ी संख्या में पारगमन पक्षी आते हैं और यहां किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। इसके बावजूद, बिजली विभाग ने एक ट्रांसफार्मर भी स्थापित कर दिया है, जिससे पक्षियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

डीसी की नाराजगी पर हाई कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 2016 में हाई कोर्ट ने स्टेटस क्वो का आदेश दिया था, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी जारी है। फिरोजपुर के डीसी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। 15 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट ने डीसी के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि पहले वे अवैध निर्माण की स्वीकृति दे रहे थे, लेकिन अचानक उनका रुख बदल गया है। इस पर, हाई कोर्ट ने डीसी से हलफनामा पेश करने का आदेश दिया और यह पूछा कि दो गुरुद्वारे वन क्षेत्र के बाहर हैं या सेंचुरी के भीतर।

Back to top button